अंतिम अपडेट: जून 2026 | स्रोत: महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन निर्णय 28 जून 2024 अनुमानित पठन समय: 8 मिनट
एक ज़रूरी बात: 2026 में 68 लाख महिलाओं के खाते बंद कर दिए गए — क्या आप जानती हैं कि आप अभी भी पात्र हैं या नहीं? इस लेख को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा।
What Is This Scheme — A Quick Summary
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख कल्याण योजना है, जिसे 28 जून 2024 को महायुति सरकार ने शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजे जाते हैं। यानी साल में कुल ₹18,000 की सहायता।
📊 आंकड़े जो आपको जानने चाहिए:
- इस योजना में अभी तक 2.34 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया था।
- अप्रैल 2026 तक सिर्फ 1.75 करोड़ महिलाएं ही सक्रिय लाभार्थी बची हैं।
- 68 लाख खाते eKYC न करने की वजह से बंद कर दिए गए।
- राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹26,000 करोड़ आवंटित किए हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते क्यों बंद हो गए? इसकी एकमात्र वजह है — पात्रता नियमों की सही समझ का अभाव। इसीलिए यह लेख लिखा गया है, ताकि आप पूरी जानकारी के साथ निर्णय ले सकें।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना 2026: Overview Table
| मुख्य मापदंड (Parameters) | विवरण और नियम (Details & Rules) |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महाराष्ट्र) |
| शुरुआत (Launch Date) | 28 जून 2024 (महायुति सरकार द्वारा) |
| संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| आर्थिक सहायता (Benefits) | ₹1,500 प्रति माह (वार्षिक कुल ₹18,000) |
| भुगतान का माध्यम | DBT (Direct Benefit Transfer) – आधार लिंक्ड बैंक खाता |
| आयु सीमा (Age Limit) | 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच |
| पारिवारिक आय सीमा | ₹2,50,000 (ढाई लाख) से कम वार्षिक आय |
| कौन आवेदन कर सकता है? | विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और अविवाहित महिलाएं (एक परिवार से केवल 1 अविवाहित महिला) |
| मुख्य अपात्रता नियम | परिवार में सरकारी नौकरी/पेंशनभोगी, ITR दाता, सांसद/विधायक, या 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने पर अपात्र। |
| वाहन नियम (अपवाद) | चार-पहिया वाहन होने पर अपात्र, लेकिन ट्रैक्टर होने पर महिला पात्र है। |
| बजट आवंटन (2026-27) | ₹26,000 करोड़ |
| सक्रिय लाभार्थी (2026 तक) | 1.75 करोड़ महिलाएं (68 लाख खाते eKYC न होने से बंद) |
| महत्वपूर्ण हेल्पलाइन | 181 (टोल-फ्री) |
| आधिकारिक वेबसाइट | ladakibahin.maharashtra.gov.in |
| आधिकारिक मोबाइल ऐप | नारी शक्ति दूत (Nari Shakti Doot App) |
Who Can Apply — Full Eligibility List

Basic Requirements Every Woman Must Meet
महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय की हैं। इनमें से हर एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य है — किसी एक में भी कमी होने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
पात्रता की मुख्य शर्तें:
- राज्य की स्थायी निवासी: आवेदक महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र, राशन कार्ड (15 वर्ष पुराना), या मतदाता पहचान पत्र मान्य है।
- आयु सीमा: महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 20 वर्ष की महिला पात्र नहीं है, और 66 वर्ष की महिला भी पात्र नहीं है।
- पारिवारिक आय: परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो हर महीने घर का कुल खर्च ₹20,833 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- बैंक खाता: महिला का अपना बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो और NPCI मैपिंग सक्रिय हो।
- आधार कार्ड: आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
Marital Status — Who All Can Apply
एक बहुत सामान्य भ्रांति यह है कि इस योजना में केवल विवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। यह बिल्कुल गलत है। सरकारी नियम के अनुसार निम्नलिखित सभी श्रेणियों की महिलाएं पात्र हैं:
- विवाहित महिला (Married): पात्र है।
- विधवा महिला (Widow): पात्र है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अभी लगभग 4.7% लाभार्थी विधवाएं हैं।
- तलाकशुदा महिला (Divorced): पात्र है।
- परित्यक्ता (Abandoned): वह महिला जिसे पति ने छोड़ दिया हो — पात्र है।
- निराश्रित (Destitute): आर्थिक रूप से बेसहारा महिला — पात्र है।
- अविवाहित महिला (Unmarried): हाँ, परंतु एक परिवार से केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी।
📊 महत्वपूर्ण तथ्य: आधिकारिक डेटा के अनुसार, इस योजना के 83% लाभार्थी विवाहित महिलाएं हैं, 11.8% अविवाहित, और 4.7% विधवाएं हैं।
Age Group Breakdown
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक लाभार्थी 30-39 आयु वर्ग (29%) की हैं, इसके बाद 21-29 आयु वर्ग (25.5%) और 40-49 आयु वर्ग (23.6%) की महिलाएं आती हैं। 60-65 वर्ष की महिलाएं केवल 5% हैं। यानी यह योजना सबसे ज्यादा कामकाजी उम्र की महिलाओं तक पहुंच रही है।
Who Cannot Apply — Ineligibility Rules
क्या आप जानती हैं कि 14,298 पुरुषों को इस योजना का लाभ मिल रहा था? और 2.3 लाख ऐसी महिलाएं भी थीं जो पहले से किसी दूसरी योजना का लाभ ले रही थीं? इसीलिए सरकार ने 2025-26 में बड़े पैमाने पर जांच की और अपात्र लोगों को हटाया।
Government Job and Income Rules
निम्नलिखित परिस्थितियों में महिला अपात्र मानी जाएगी:
- यदि परिवार का कोई भी सदस्य (पति, बेटा, पिता) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी है।
- यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर रिटर्न (ITR) भरता है।
- यदि परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है।
- यदि परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी बोर्ड या निगम में वरिष्ठ पद पर है।
- यदि परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
📌 एक महत्वपूर्ण बात: यदि आपके पति प्राइवेट नौकरी में हैं और परिवार की आय ₹2.5 लाख से कम है, तो आप पात्र हैं। सरकारी नौकरी ही अपात्र करती है, प्राइवेट नहीं।
Property and Vehicle Rules
- यदि परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है — अपात्र।
- यदि परिवार के पास चार-पहिया वाहन (कार/जीप/SUV) है — अपात्र।
⚠️ ट्रैक्टर अपवाद (Tractor Exception): यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश लोग इसे नहीं जानते। यदि परिवार के पास केवल ट्रैक्टर है और कोई कार/जीप नहीं है, तो महिला पात्र है। सरकार ने किसान परिवारों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा है।
Double Scheme Rule
- यदि महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,500 या उससे अधिक प्रति माह प्राप्त कर रही है — अपात्र। उदाहरण के लिए, संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए अपात्र हैं।
Grey Area Cases — Tricky Situations Explained

यह वह हिस्सा है जो कोई भी दूसरी वेबसाइट आपको नहीं बताती। कई महिलाओं के मन में असमंजस होता है — “मेरी स्थिति इनमें से किसमें आती है?” आइए कुछ वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं।
Real Cases to Learn From
केस 1 — सुनीता, नासिक, 34 वर्ष: सुनीता के पति की 2022 में मृत्यु हो गई। घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं, कार नहीं, खेती 3 एकड़ है। क्या वह पात्र है? हाँ, बिल्कुल पात्र है। विधवा होना पात्रता को बढ़ाता है, घटाता नहीं।
केस 2 — मीना, पुणे, 42 वर्ष: मीना के पति एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। नहीं, मीना अपात्र है। परिवार में सरकारी कर्मचारी होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
केस 3 — रेखा, कोल्हापुर, 29 वर्ष: रेखा के घर में एक ट्रैक्टर है (खेती के लिए), कोई कार नहीं, पति प्राइवेट मज़दूरी करते हैं, आय ₹1.8 लाख/साल। हाँ, रेखा पात्र है। ट्रैक्टर इस नियम में नहीं आता।
केस 4 — तीन बहनें एक ही घर में: रानी (विवाहित), सीमा (विधवा), और छोटी पूजा (अविवाहित) — तीनों एक ही घर में रहती हैं। तीनों पात्र हो सकती हैं। रानी और सीमा अपनी-अपनी श्रेणी (विवाहित और विधवा) में पात्र हैं। पूजा एकमात्र अविवाहित महिला होने के नाते पात्र है।
Common Confusion Points
अनेक महिलाओं के साथ eKYC के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आई। फॉर्म में एक मराठी प्रश्न था: “तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?” (क्या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है?) — यह एक double-negative प्रश्न था। 24 लाख महिलाओं ने इसका गलत अर्थ लगाकर गलत विकल्प चुन लिया और उनके खाते बंद हो गए। बाद में जांच में 20 लाख महिलाएं पात्र पाई गईं और उनके खाते फिर से चालू किए गए।
Documents You Need — Full List
Mandatory Documents
यह वह दस्तावेज़ हैं जो हर आवेदक को देने होंगे — इनके बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा:
| दस्तावेज़ | उद्देश्य | विशेष नोट |
| आधार कार्ड | पहचान प्रमाण | बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी |
| बैंक पासबुक | DBT के लिए | NPCI seeding अनिवार्य |
| निवास प्रमाण | महाराष्ट्र का निवासी होने का सबूत | राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / जन्म प्रमाणपत्र |
| आयु प्रमाण | 21-65 वर्ष की पुष्टि | जन्म प्रमाणपत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र |
Conditional Documents
यह दस्तावेज़ केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में चाहिए:
- आय प्रमाणपत्र (Aay Praman Patra): केवल सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए। पीले या नारंगी (BPL) राशन कार्ड वालों को आय प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं।
- मृत्यु प्रमाणपत्र: विधवा महिलाओं के लिए — पति का मृत्यु प्रमाणपत्र।
- विवाह प्रमाणपत्र: विवाहित महिलाओं के लिए (यदि उपलब्ध हो)।
- तलाक/परित्याग प्रमाण: तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए।
- पति का डोमिसाइल: यदि महिला किसी दूसरे राज्य में पैदा हुई हो, तो पति का महाराष्ट्र डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
2026 Updates — What Changed This Year

eKYC and Account Closure
2026 में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए जो हर लाभार्थी को जानने चाहिए:
- 30 अप्रैल 2026: eKYC की अंतिम तिथि थी। यह तिथि चार बार बढ़ाई गई (नवंबर 2025 → दिसंबर 2025 → मार्च 2026 → 30 अप्रैल 2026)।
- 68 लाख खाते बंद: जो महिलाएं eKYC नहीं कर पाईं, उनके खाते स्थायी रूप से बंद कर दिए गए।
- 1.75 करोड़ सक्रिय लाभार्थी: अप्रैल 2026 तक इतनी महिलाएं योजना से जुड़ी हैं।
- बजट 2026-27: इस योजना के लिए ₹26,000 करोड़ आवंटित। योजना जारी रहेगी।
- सरकार की घोषणा: जो 80 लाख अपात्र निकले, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।
What Happens If You Were Wrongly Removed
क्या आपके खाते से भी ग़लती से पैसे आना बंद हो गए हैं? यदि आप पात्र हैं और फिर भी खाता बंद हुआ, तो घबराइए नहीं:
- हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें — यह महाराष्ट्र का आधिकारिक नंबर है।
- अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेविका से मिलें — वे Correction Module से आपकी मदद कर सकती हैं।
- CSC (Common Service Centre) या Setu Suvidha Kendra जाएं।
- शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- यदि कोई जवाब न मिले, तो RTI Act 2005 के तहत जानकारी मांग सकती हैं।
Quick Self-Check — Are You Eligible?
इससे पहले कि आप आवेदन करें, यह 5-प्वाइंट चेकलिस्ट ज़रूर देखें। यदि सभी 5 में “हाँ” है, तो आप पात्र हैं:
- [ ] क्या आप महाराष्ट्र की स्थायी निवासी हैं?
- [ ] क्या आपकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच है?
- [ ] क्या परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम है?
- [ ] क्या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी नहीं है?
- [ ] क्या आपका अपना आधार-लिंक्ड बैंक खाता है?
यदि किसी एक प्वाइंट पर भी “नहीं” है — तो पहले हेल्पलाइन 181 से बात करें।
How to Apply — Step by Step
Online Application Process
ऑनलाइन आवेदन करने के 3 तरीके हैं:
तरीका 1 — नारी शक्ति दूत App (सबसे आसान):
- Google Play Store से “Nari Shakti Doot” ऐप डाउनलोड करें।
- मोबाइल नंबर डालें, OTP से वेरिफाई करें।
- Dashboard पर “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” चुनें।
- नाम, आधार नंबर, और पता भरें।
- दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें — आवेदन ID SMS पर आएगी।
तरीका 2 — आधिकारिक पोर्टल: ladakibahin.maharashtra.gov.in
तरीका 3 — ऑफलाइन: आंगनवाड़ी केंद्र, Setu Suvidha Kendra, या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं।
Ladki Bahin vs Ladli Behna — Key Differences
बहुत सी महिलाएं मध्यप्रदेश की “लाडली बहना” और महाराष्ट्र की “लाडकी बहीण” को एक समझ लेती हैं। यह दो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग योजनाएं हैं। दोनों एक साथ नहीं ली जा सकतीं।
| मापदंड | महाराष्ट्र लाडकी बहीण | मध्यप्रदेश लाडली बहना |
| आयु सीमा | 21-65 वर्ष | 23-60 वर्ष |
| मासिक राशि | ₹1,500 | ₹1,250 |
| ट्रैक्टर नियम | ट्रैक्टर रखने वाले पात्र हैं | अलग नियम |
| अविवाहित | 1 अविवाहित प्रति परिवार | अलग नियम |
Frequently Asked Questions
Q1: क्या 18 साल की लड़की आवेदन कर सकती है? नहीं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 20 साल की महिला भी पात्र नहीं है।
Q2: पति प्राइवेट नौकरी में हैं — क्या मैं पात्र हूँ? हाँ, पात्र हैं — बशर्ते परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो। केवल सरकारी नौकरी अपात्र करती है।
Q3: घर में ट्रैक्टर है — eligible हैं या नहीं? ट्रैक्टर के नियम में नहीं आता। आप पात्र हैं — बशर्ते कोई कार/जीप न हो और अन्य शर्तें पूरी हों।
Q4: तीन बहनें एक घर में हैं — सभी को पैसे मिलेंगे? यह उनकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर है। विवाहित, विधवा — दोनों अलग श्रेणी में पात्र हो सकती हैं। लेकिन अविवाहित केवल एक को मिलेगा।
Q5: eKYC 30 अप्रैल 2026 तक नहीं हुई — अब क्या करें? अभी ऑनलाइन correction module बंद है। हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें या नज़दीकी CSC/Anganwadi से मिलें। गलती से हटाई गई महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है।
Q6: क्या एक से ज़्यादा योजना का फ़ायदा ले सकती हैं? नहीं। यदि किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,500 या अधिक पहले से मिल रहा है, तो इस योजना के लिए अपात्र हैं।
Q7: आय प्रमाणपत्र किसके लिए ज़रूरी है? केवल सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए। पीले या नारंगी (BPL) कार्ड वालों को नहीं चाहिए।
Q8: क्या योजना 2026 के बाद भी जारी रहेगी? हाँ। बजट 2026-27 में ₹26,000 करोड़ आवंटित हैं। मंत्री हसन मुश्रीफ ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि योजना जारी रहेगी।
Q9: खाते में पैसे आना बंद हो गया — सबसे पहले क्या करें? पहला कदम: ladakibahin.maharashtra.gov.in पर लॉगिन करें और Application Status देखें। यदि “Apatra” दिखे और आप वास्तव में पात्र हैं — हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करें।
Q10: Aadhaar-bank NPCI seeding क्या है और कैसे करें? NPCI seeding का मतलब है आपके बैंक खाते को आधार से इस तरह जोड़ना कि सरकार सीधे DBT भेज सके। इसके लिए बैंक शाखा जाकर आधार सीडिंग फॉर्म भरें। यह ऑनलाइन नहीं होता।
Important Links and Contact
| सेवा | विवरण |
| आधिकारिक पोर्टल | ladakibahin.maharashtra.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 181 (निःशुल्क) |
| ऑफलाइन मदद | नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र / Setu Suvidha Kendra / CSC |
| शिकायत पोर्टल | आधिकारिक grievance portal |
| Mobile App | Nari Shakti Doot (Google Play Store) |
यह लेख महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग के आधिकारिक शासन निर्णय (28 जून 2024) और अन्य सरकारी स्रोतों पर आधारित है। नियमों में बदलाव की स्थिति में आधिकारिक पोर्टल जाँचें।
इस लेख को अपनी बहनों और माताओं को WhatsApp पर ज़रूर शेयर करें — यह जानकारी उनके काम आ सकती है।

Blogger | Educational Writer | Compilance Auditor
